निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान लोकतंत्र के महापर्व पर निर्वाचन आयोग का विशेष ध्यान

- निर्वाचन आयोग की हिदायतों पर मतदान करवाने में गलती को कोई गुंजाइश नहीं : सतबीर मान    

फरीदाबाद। सीईओ जिला परिषद सतबीर मान ने जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह के कुशल मार्गदर्शन में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान लोकतंत्र के महापर्व पर  निर्वाचन आयोग का विशेष ध्यान केन्द्रित है। निर्वाचन आयोग की हिदायतों पर मतदान करवाने में गलती को कोई गुंजाइश नहीं है।सतबीर मान ने लोकसभा चुनाव-2024 प्रक्रिया से जुड़े सहायक रिटर्निंग अधिकारी, माइक्रो आब्जर्वर, सेक्टर ऑफिसर्स, प्रजाइडिंग ऑफिसर और सहायक प्रजाइडिंग ऑफिसर को ट्रेनिंग में सफल चुनाव संचालन के लिए टिप्स दिए।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार लोकसभा चुनाव-2024 के चुनाव पर्व को फेयर एण्ड फ्री करवाने के लिए अधिकारियों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चुनाव के बेहतर क्रियान्वयन के लिए  प्रशिक्षण में चुनाव प्रक्रिया में लगाए गए अधिकारियों के स्वयं के वोट डालने के लिए फार्म 12 और 12 ए भी भरवाए गए हैं। ताकि वे चुनाव में ड्यूटी के साथ साथ मतदान करने के भागीदार बन सकें। सीईओ जिला परिषद सतबीर मान आज बुधवार को प्रशिक्षण के तीसरे  दिन अमृता अस्पताल के ऑडिटोरियम में भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार लोक सभा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सहायक रिटर्निंग अधिकारी, माइक्रो आब्जर्वर  सेक्टर ऑफिसर्स, प्रजाइडिंग ऑफिसर और सहायक प्रजाइडिंग ऑफिसर को लोक सभा पर्व  चुनाव-2024 के सफल चुनाव संचालन के लिए चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न ऑफिसर्स को टिप्स दे रहे थे।

सतबीर मान ने कहा कि मतदान के दिन आगामी 25 मई को मतदान केन्द्रों पर अन्दर जाने और बाहर आने के लिए अलग-अलग गेट होते हैं। मतदान केंद्र के भीतर प्रजाइडिंग आफिसर्स, सहायक प्रजाइडिंग आफिसर्स के बैठने की व्यवस्था और ईवीएम, वीवीपैट, सीयू, पीयू, बैलेट कन्ट्रोल यूनिट सहित तमाम व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार बनाना सुनिश्चित करें। वहीं टेस्ट वोट, मोक पोल, परोक्षी वोट डलवाने सहित अन्य सभी व्यवस्था आयोग की हिदायतों के अनुसार पूरी करें।

उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के बाद 06 जून तक उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। वहीं 09 जून तक उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देने के बाद आगामी 25 मई को प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक मतदान प्रक्रिया को बेहतर तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने प्रशिक्षण कार्यशाला में बताया कि Returning Officer /रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान के सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना, जिसमें मतदाताओं की सूची का तैयारी, वोटिंग मशीनों का प्रबंधन और नतीजों का घोषणा शामिल होता है। वहीं  Assistant Returning Officer /सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को पूरा सहयोग करना हैं, उन्हें अपने कार्यों का सही तरीके से पूरी मदद करनी हैं। इसके अलावा Sector Officer/ सेक्टर अधिकारी को मतदान केंद्र के अलग अलग  विभागों का तमाम  प्रबंधन करना होता है, जिसमें उम्मीदवारों  के पंजीकरण, मतदान केंद्रों की तैयारी और सुरक्षा शामिल होती है। प्रशिक्षण कार्यशाला में Presiding Officer मतदान केंद्र के प्रैजाइडिंग अधिकारी को मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का संचालन कैसे करना होता है। Assistant Presiding Officer/सहायक प्रैजाइडिंग अधिकारी को पूरी निष्ठा के साथ साथ मतदान केन्द्रों पर  मदद करने और मतदान केंद्र पर सभी तकनीकी और व्यवस्थात्मक काम करना हैं।

सीईओ जिला परिषद सतबीर मान ने भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार कहा कि मतदान केन्द्रों पर मतदान के दौरान भरे जाने वाले सभी फार्म साथ साथ ही भरना सुनिश्चित करें। हर दो घंटे में मतदान प्रतिशत उच्चतर अधिकारियों को देना सुनिश्चित करें। फोन किसी को भी मतदान केन्द्रों के भीतर न ले जाने दें। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार मीडिया कवरेज मतदान केन्द्रों के बाहर से की जाएगी। इसके अलावा कोई भी दिक्कत मतदान केंद्र पर आती है तो उसे रजिस्टर में जरूर दर्ज करें। उच्च अधिकारियों के विजिटर रजिस्टर में साइन जरूर करवाए। मतदान केंद्र के सभी प्रकार के पैकेट सील जरूर करें।

सीईओ जिला परिषद सतबीर मान ने प्रशिक्षण के दौरान  मार्क-पोल मतदान विधि के लिए EVM /इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, VVPAT/ वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, CU /कंट्रोल यूनिट, और BU/बैलेट यूनिट के बेहतर क्रियान्वयन और सेटिंग की पूरी बारीकी से विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि EVM /इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सुनिश्चित करें कि EVM चालू है और सही तरह से काम कर रही है। स्क्रीन साफ और मतदाताओं के लिए पूरी तरह से ठीक है, यह सुनिश्चित करें। वहीं उम्मीदवारों का चयन करने के लिए बटनों की प्रतिक्रिया की पूरी निष्ठा के साथ साथ जाँच करें। साथ ही चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि EVM को सुरक्षित रूप से रखा गया है और मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। मतदान शुरू होने से पहले, मतदान केन्द्रों पर उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों और मतदाताओं को EVM के सही काम की डेमो के रूप में उन्हें आत्मसात करने के लिए एक नकली वोट कराएं। VVPAT/वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, सुनिश्चित करें कि VVPAT प्रिंटर EVM से ठीक तरह से कनेक्ट करना पूर्णतया सुनिश्चित करें। पेपर रोल को सही ढंग से लोड करें और यह भी तय करें कोई जाम नहीं है। साथ सुनिश्चित करें कि VVPAT डिस्प्ले स्पष्ट और मतदाताओं के लिए उचित दृश्यमान है। वहीं VVPAT प्रिंटर की जांच करें और सुनिश्चित करें कि यह सही तरह से काम कर रहा है। मतदाताओं को EVM पर अपने वोट को सत्यापित करने के बाद VVPAT पेपर ऑडिट ट्रेल पर जांच करने के लिए निर्देश प्रदान करें। चुनाव पर्व प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी सुनिश्चित करें कि CU की मेमोरी साफ है और वोटों को सही तरह से रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है। यह सुनिश्चित करने के लिए अंतिम जांच करें कि CU अपने दोनों EVM और VVPAT के साथ सही ढंग से संचार कर रहा है। BU/ बैलेट यूनिट को सुनिश्चित करें कि BU EVM और CU से सही ढंग से कनेक्ट है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करें कि BU पर उम्मीदवारों के लिए बटन सही ढंग से लेबल किए गए हैं और चुनाव में उम्मीदवारों के लिए सही हैं।

डीडीपीओ कैप्टन प्रदीप कुमार ने प्रशिक्षण के दौरान  कहा कि सभी मतदान केन्द्रों में उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में मॉक पोल कराकर ईवीएम को क्लीयर करके क्लोज जरूर करें। मतदान दौरान हर दो-दो घण्टे में मतदान प्रतिशत की जानकारी सेक्टर ऑफिसर्स के जरिये सहायक रिटर्निंग अधिकारी को देना सुनिश्चित करें। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतदान केंद्र पर प्रजाइडिंग ऑफिसर द्वारा भरे जाने वाले फार्मों के साथ साथ समय पर भरना सुनिश्चित करें।

मतदान केंद्र पर सामान्य निगरानी में बिजली, पेयजल, रैम्प सहित निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार अन्य मूलभूत सुविधाओं की चेकिंग करना, मतदान प्रक्रिया का प्रबंधन करना, चुनाव अधिकारियों की गणना और भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार प्रबंध करने बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं Assistant Presiding Officer /सहायक प्रैजाइडिंग अधिकारी द्वारा प्रैजाइडिंग अधिकारी के साथ सहायता करना, मतदान प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना, मतदान केंद्र की सुरक्षा और क्रियान्वयन में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया गया।

उन्होंने कहा कि मीडिया कवरेज के लिए मतदान केन्द्रों पर आने मीडिया पर्सन से बात करके भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मीडिया कवरेज मतदान केंद्रों पर लगी हुई लाइनों की ही करवाए। मोबाइल लेकर मतदान केन्द्रों के भीतर कोई भी व्यक्ति नहीं जाना चाहिए।

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