अनुसूचित जाति श्रेणी के किसान ट्रैक्टर पर अनुदान के लिये 10 जनवरी 2023 तक करें ऑनलाइन आवेदन : उपायुक्त विक्रम सिंह

फरीदाबाद। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि वर्ष 2022-23 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को ट्रैक्टर पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को ऐसी मशीनीकरण योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए पात्र बनाना है जहां ट्रैक्टर स्वामित्व की शर्त अनिवार्य है। जिससे इस श्रेणी के किसानों की आय बढ़ाने के अतिरिक्त रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।

सहायक कृषि अभियन्ता फरीदाबाद श्री विजय कुमार ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को ट्रैक्टरों पर अनुदान उपलब्ध करवाने हेतू जिला फरीदाबाद में कुल 30 का लक्ष्य दिया गया है। इच्छुक किसान सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 10 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। जो किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत है वह अपना परिवार पहचान पत्र, बैंक विवरण अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, शपथ-पत्र, पैन कार्ड व आधार कार्ड नम्बर पोर्टल पर अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन दिये गये लक्ष्य से अधिक प्राप्त होते हैं, तो | लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा आवेदक किसानों की उपस्थिति में ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाऐगा। चयन के बाद पात्र किसानों को 15 दिनों के अन्दर- अन्दर ट्रैक्टर खरीद करके बिल उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियन्ता, फरीदाबाद के कार्यालय में जमा करवाने होगें। अन्यथा ड्रॉ की वरिष्ठता के अनुसार प्रतीक्षा सूची में आने वाले अगले किसानों को मौका दिया जाऐगा। किसान सूचीबद्ध निर्माताओं की सूची से किसी भी मेक (35 एचपी से ऊपर) के ट्रैक्टर खरीदने के लिए स्वतंत्र है। ट्रैक्टरों का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी की स्वीकृति उपरांत किसानों के खाते में अनुदान राशि जारी कर दी जायेगी। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले किसान अगले 5 वर्षों तक ट्रैक्टर नहीं बेच सकते हैं जिसके लिए किसान को शपथ-पत्र देना होगा। यदि किसान 5 वर्ष से पहले ट्रैक्टर बेचता है तो पूर्ण अनुदान राशि ब्याज सहित वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अधिक जानकारी के लिये किसान उप कृषि निदेशक, फरीदाबाद अथवा सहायक कृषि अभियन्ता, फरीदाबाद के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button