गाजियाबाद में मासूम बच्ची से हैवानियत और हत्या के दोषी को सजा-ए-मौत, घटना के 65 दिन बाद सुनाई गई सजा

गाजियाबाद की पॉक्सो कोर्ट ने मासूम बच्ची से हैवानियत कर गला घोंटकर हत्या करने के दोषी युवक को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इस शर्मनाक और जघन्य मामले में घटना के मात्र 65 दिन बाद ही सजा सुना दी। बता दें कि, साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक दिसंबर 2022 को साढ़े चार वर्षीय बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी।

गाजियाबाद की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने साढ़े चार साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या करने के जुर्म में दोषी करार दिए गए अभियुक्त सोनू गुप्ता को शनिवार को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया गया है। अभियुक्त सोनू गुप्ता बालिग है और नंदग्राम क्षेत्र की कॉलोनी का रहने वाला है। अदालत ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुख्ता साक्ष्य एवं गवाही के आधार पर अभियुक्त सोनू को घिनौने अपराध का दोषी को सजा सुनाई है।

कोर्ट में शनिवार दोपहर दोषी सोनू गुप्ता की सजा पर बहस शुरू हुई थी। इस दौरान विशेष लोक अभियोजक ने फांसी की सजा की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने पहला अपराध होने का हवाला देकर कम सजा की मांग की थी।

दुष्कर्म के बाद मुंह में कपड़ा ठूंसकर की थी हत्या

शुक्रवार को अदालत ने बच्ची से हैवानियत के बाद हत्या करने वाले के मामले में सोनू गुप्ता को को दोषी ठहराया था। अभियुक्त पर साहिबाबाद क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट में साढ़े चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद मुंह में कपड़ा ठूंस कर हत्या करने का आरोप सिद्ध हुआ था। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक दिसंबर 2022 को घटना हुई थी। सिटी फॉरेस्ट में एक बच्ची की अज्ञात में लाश मिली थी, जिसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। इस ब्लाइंड मर्डर की छानबीन में थाने की पुलिस जुटी और आठ दिन बाद सीसीटीवी फुटेज के सहारे अभियुक्त तक पहुंच गई थी।

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