फरीदाबाद में किया भूमि अधिग्रहण से संबंधित लोक अदालत का आयोजन : सीजेएम सुकिर्ती गोयल

लोक अदालत में रखे गए 50 केसों में से 37 केसों का हुआ निपटारा लोगों की आपसी सहमति से

फरीदाबाद, 09 जुलाई। जिला फरीदाबाद के सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री वाई एस राठौर के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती सुकीर्ति एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में आज शनिवार को जिला अदालत सेक्टर -12  में भूमि अधिग्रहण से संबंधित लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा की एक बेंच बनाई गई।

जिसमें 50 केस रखे गए।  जिनमें से 37 केसों का  निपटारा आपसी सहमति से लोक अदालत में किया गया। सुकीर्ति गोयल ने बताया ने बताया कि लोक अदालत में  केस का फैसला होने पर जिसकी सुप्रीम कोर्ट तक कोई अपील नहीं होती। वहीं कोर्ट फीस वापस हो जाती है तथा केस का फैसला हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। जिससे पैसे व समय की बचत होती है तथा आपस में प्रेम भाव बना रहता है। बता दें हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं न्यायमूर्ति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ श्री अरुण पल्ली के दिशा निर्देशानुसार यह भूमि अधिग्रहण लोक अदालत का आयोजन किया गया।

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