पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित

गत 21 जून से 26 जून तक कर सकते हैं नामांकन

फरीदाबाद, 23 जून। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला परिषद फरीदाबाद के वार्ड नंबर-2 और फरीदाबाद जिला के तीनों खण्ड विकास कार्यालयों के 26 पंचो के चुनाव किए जा रहे हैं। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि खण्ड बल्लबगढ़ के गांव दयालपुर के वार्ड 7, फतेहपुर बिलोच के वार्ड 15 तथा 19, झुग्गी छाँयसा के वार्ड 4,6 व 8, मोहना के वार्ड 13, नरवाली के वार्ड 2, पन्हेरा खुर्द के वार्ड नंबर 10, जकोपुर के वार्ड नंबर 2 में पंच पद के लिए चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी तमाम गतिविधियों को क्रियान्वित किया जा रहा है। वहीं फरीदाबाद ब्लॉक के आलमपुर गांव के वार्ड नंबर 8, अलीपुर शिकारगाह गांव के वार्ड नंबर 7, धौज गांव के वार्ड नंबर 10, खोरी जमालपुर गांव के वार्ड नंबर 10, किडावली गांव के वार्ड नंबर 1, मांगर गांव के वार्ड नंबर 3 तथा 6, पाखल गांव के वार्ड नंबर 3, ताजपुर गांव के वार्ड नंबर 2 पंचो के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी हो रही है। इसी प्रकार तिगांव ब्लॉक के भुआपुर गांव के वार्ड नंबर 11, डहकोला गांव के वार्ड नंबर 4 व 9, घुडासन गांव के वार्ड नंबर 6 कबूल पट्टी परवरिश के वार्ड नंबर 1, कुराली गांव के वार्ड नंबर 11 व महमूदपुर गांव के वार्ड नंबर 3 में पंच पदों के उप चुनाव करवाने के लिए हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार  पंचायत के उप चुनावों का कार्यक्रम जारी किया गया है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत विक्रम सिंह ने आगे बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के लिए नामांकन पत्र गत 21 जून से 26 जून 2023 तक प्रातः 10:00 बजे से 03:00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे।  उक्त तिथियों में उम्मीदवार द्वारा सम्बंधित आरओ को घोषणा पत्र देने होगें। राजपत्रित अवकाश 25 जून 2023 को नामांकन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगें। नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी का कार्य 27 जून को प्रातः 10:00 बजे से किया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा 28 जून को सायं 03:00 बजे तक नाम वापिस लिया जा सकता है। वहीं  चुनाव चिह्न 28 जून को 3 बजे के बाद आवंटित किए जाएंगे। चुनाव चिह्न आवंटन के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो पंच पदों के चुनावों के लिए मतदान 09 जुलाई 2023 को प्रात: 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे के बीच होगा तथा वोटो की गिनती मतदान के तुरन्त बाद होगी। यदि कहीं री-पोल होता है, तो हरियाणा  चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती की तारीख व समय बाद में निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 2 जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव ईवीएम के माध्यम से होगा।  जबकि पंच पदों के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होंगें।
बता दें कि हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार उप चुनाव वाले गांवों में लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि जिन पंचायती राज संस्थाओं में नौ जुलाई को मतदान होना है, वहां आदर्श आचार संहिता 15 जून, 2023 से लागू हो चुकी है। इन संस्थाओं में चुनाव कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक उसकी तैनाती के स्थान से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनावों में नोटा उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प भी है। यदि मतदाता किसी भी प्रत्याशी को अपना मत नहीं देना चाहता है, तो वह गोपनीयता के साथ नोटा का बटन दबा सकता है।

Related Articles

Back to top button