कृषि यन्त्र लेने के इच्छुक किसान www.agriharyana.gov.in पर 23 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन: डीसी विक्रम सिंह

फरीदाबाद, 18 जुलाई । डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए इन सीटू क्रोप रेजीडयू मैनेजमेंट स्कीम के तहत 50 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि व्यक्तिगत लाभार्थी किसान के लिए व 80 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि कस्टम हायरिंग सेन्टर/एफपीओ स्थापना के लिए स्कीम के निर्देशानुसार कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जा रहे हैं। डीसी विक्रम ने आगे बताया की कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट www.agriharyana.gov.in पर 23-07-2023 तक इन कृषि यंत्रों पर आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत किसान के लिए  आवेदन के लिए वांछित कागजात परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते कि प्रति ट्रैक्टर की वैध आरसी जिला फरीदाबाद/हरियाणा में पंजीकृत, जमीन के विवरण की प्रति किसान द्वारा स्वयं घोषणा पत्र की कृषि यंत्र पर पिछले 2 वर्षों के दौरान 2021-22 व 2022-23 में किसी भी स्कीम में अनुदान का लाभ न लिया हो व फसल अवशेषों में आग ना लगाई हो । अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक 3 कृषि यंत्रों पर आवेदन कर सकता है। किसान को कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
 यहाँ करें आवेदन:-

 डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत काल में  कस्टम हायरिंग स्थापना सेंटर के लिए आवेदन के लिए वांछित कागजात ग्राम पंचायत/FPO/पंजीकृत किसान समिति का पंजीकरण संख्या, पैन कार्ड, आधार कार्ड, (प्रधान), ट्रेक्टर की वैध आरसी जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, बैंक खाते का विवरण व कस्टम हायरिंग सेन्टर द्वारा स्व घोषणा पत्र कि 5 वर्ष की अवधि के दौरान वह कृषि यंत्रों को अपने स्थान से दूसरी जगह स्थानान्तरण न करना न गिरवी रखना न बेचना व पराली में आग न लगाने बारे देना होगा। वहीं  अनुसूचित जाति सम्बन्धित कस्टम हायरिंग सेन्टर में 40 प्रतिशत मेंबर अनुसूचित जाति के होने अनिवार्य है। कस्टम हायरिंग स्थापना सेंटर के लिए 15 लाख रुपये तक के कम से कम 3 व अधिक से अधिक 5 प्रकार के कृषि यंत्र ले सकता है। जिस कस्टम हायरिंग सेन्टर द्वारा सी०आर०एम० स्कीम में पहले अनुदान का लाभ लिया है, वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे। आवंटित लक्ष्य का 70 प्रतिशत लाभ लघु व सीमांत किसानों को दिया जाएगा। विभागीय पोर्टल पर आवेदन करने वाले व्यक्तिगत किसानों व कस्टम हायरिंग सेन्टर/एफ.पी.ओ. का चयन जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी उपायुक्त विक्रम सिंह की अध्यक्षता में ऑनलाइन ड्रा द्वारा किया जाएगा।
अनुदान पर दिए जाने वाले ये कृषि यंत्र है

डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) कम्बाइन हारवेस्टर के साथ, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चापर/श्रेडर मल्चर/मल्चर, रोटरी स्लेशर/शर्ब मास्टर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबीप्लो, जीरो ड्रिल बिजाई मशीन, सुपर सीडर, बेलिंग मशीन, ट्रैक्टर चालित/स्वचालित क्रॉप रीपर/रीपर कम बाइंडर अनुदान पर दिए जा रहे है। अधिक जानकारी के लिए लिए किसान भाई अपने जिले में उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, फरीदाबाद / सहायक कृषि अभियन्ता कार्यालय, फरीदाबाद / उपमण्डल कृषि अधिकारी, बल्लभगढ़ / सम्बंधित खण्ड कृषि अधिकारी व ग्राम स्तरीय कृषि विकास अधिकारी व दूरभाष के नम्बर 9416193491 से संपर्क कर सकते है । विस्तृत दिशा-निर्देश एवं अन्य शर्ते www.agriharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं।

Related Articles

Back to top button