कोपटा के अनुसार 5000 रुपये का जुर्माना तथा पांच साल तक जेल : डीसी विक्रम सिंह  

अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश अब जिला में अवैध नशा बेचने वालों की खैर नहीं  

फरीदाबाद, 29 अगस्त। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि कोपटा की कानूनी हिदायतों के  अनुसार 5000 रुपये का जुर्माना तथा पांच साल तक जेल का प्रावधान किया गया है। डीसी विक्रम सिंह ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अब जिला में अवैध नशा बेचने वालों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही गंभीरता से करें। डीसी विक्रम सिंह आज मंगलवार को प्रशासनिक, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों संग कोटपा के नियमों की बेहतर पालना के क्रियान्वयन के लिए मंत्रणा के साथ साथ समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

– कोटपा के ये नियम हैं: डीसी  

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि जिला में धूम्रपान निषेध ऑफ का अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने हुए और सिगरेट की खुली बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुसार आता अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डीसी ने कहा कि सिगरेट एवं अन्य  तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट (कोटपा) 2003 के तहत कैद /जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर और कोटपा  के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन 200 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं नियमानुसार होटल, रेलवे स्टेशन, राजकीय, निजी कार्यालय, बस अड्डे, सिनेमा हॉल, विद्यालय,महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सहित  सभी सार्वजनिक स्थानों की सीमा के भीतर सार्वजनिक स्थान के स्वामी, प्रबंधक अथवा प्रभारी द्वारा धूम्रपान नही होने देना चाहिए।

डीसी विक्रम सिंह ने सार्वजनिक स्थान पर सही आकार व संख्या में अधिनियम अनुसार ‘धूम्रपान मुक्त क्षेत्र’ के चेतावनी बोर्ड न लगाना, मुख्य द्वार पर लगे चेतावनी बोर्ड पर नोडल अफसर का नाम, फोन नंबर लिखा होना जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर ऐश-ट्रे, लाइटर, माचिस इत्यादि धूम्रपान के प्रमाण पाए जाने पर तथा कू उत्पादों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से बोर्ड लगाना और टीवी चैनल पर प्रचार प्रसार के लिए, प्रथम उल्लंघन करने पर 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। वहीं किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पैफलिट, स्टीकर, होर्डिंग इत्यादि द्वारा विज्ञापन करने पर 1000 रुपए तक जुर्माना तम्बाकू उत्पादों का प्रचार (Promotion) अधिनियम में शामिल है। यह उल्लंघन करने पर 5 वर्ष का कारावास तंबाकू कंपनियों से प्रयोजन/Sponsorship लेना भी शामिल है। कोपटा की हिदायतों के अनुसार 5000 रुपये की धनराशि तक का जुर्माना और तंबाकू उत्पाद बेचना तथा उससे बिकवाना प्रति उल्लंघन 200 रुपये तक धनराशि का प्रावधान किया गया है।

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