सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन के लिए 14 नवम्बर तक सरल पोर्टल पर आवेदन करें: एडीसी आनंद शर्मा

आवेदन करने की तिथि 07 नवंबर से बढ़ाकर 14 नवंबर की गयी

फरीदाबाद, 08 नवम्बर । एडीसी आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा के तहत जिला फरीदाबाद के किसानों के लिए 3 एच0पी0, 5 एच0पी0, 7.5 एच0पी0 व 10 एच0पी0 सोलर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने हेतू हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर दिनांक 23 अक्टूबर 2023 से 07 नवंबर 2023 तक आवेदन मांगे गये थे जिसकी अंतिम तिथि अब 07 नवंबर 2023 से बढ़ाकर 14 नवंबर 2023 कर दी गई है।

इन किसानों को  मिलेगी प्राथमिकता

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि जिन किसानों ने 23-06-2023 से 12-07-2023 के दौरान आवेदन किया था। उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इन किसानों को फिर से लाभार्थी हिस्सा जमा कराने का मौका दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिजली आधारित कनैक्शन (डीएचबीवीएन) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनैक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनैक्शन का समर्पण करना पड़ेगा। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। केवल वही किसान सोलर पम्प लगवाने के पात्र होंगे, जो किसान पहले से ही डीजल पम्प सैट या जैरनेटरसैट से अपनी खेती का कार्य कर रहे हैं तथा साथ में उनके लिये सूक्ष्म सिंचाई विधि स्थापित कराना अनिवार्य है।

यह दस्तावेज चाहिए:-  ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पम्प न हों,  आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी/फर्द  होना आवश्यक है। किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाईप लाईन स्थापित हो या पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेगें (प्रमाण पत्र/शपथ पत्र), अपलोड  करना अति आवश्यक है।

यह है अनिवार्य:-

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाईप लाइन या  सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है। किसान अपने ऑनलाइन आवेदन में सोलर पम्प की क्षमता अनुसार लाभार्थी हिस्सा जैसे 3 एच0पी0 डी0सी0 सरफेस मोनोब्लाॅक, 3 एच0पी0 डी0सी0 सबमर्सिबल, 3 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल, 5 एच0पी0 डी0सी0 सरफेस मोनोब्लाॅक, 5 एच0पी0 डी0सी0 सबमर्सिबल, 5 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल   7.5 एच0पी0 डी0सी0, 7.5 एच0पी0 डी0सी0 सबमर्सिबल, 7.5 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल तथा 10 एच0पी0 डी0सी0 सरफेस मोनोब्लाॅक, 10 एच0पी0 डी0सी0 सबमर्सिबल और 10 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल हैं।

यहां पर करें सम्पर्क

चयनित लाभार्थी को पीएम कुसुम पोर्टल https://pmkusum.hareda.gov.in/ पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कम्पनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा होगा, जिसकी सूचना आपको पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगी। सोलर वाटर पम्पिगं सिस्टम से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए जिले के किसान किसी भी कार्य दिवस पर फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय की चौथी मंजिल पर कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, फरीदाबाद कमरा नम्बर 403 में परियोजना अधिकारी रविकान्त शर्मा से संपर्क कर सकते है।

Related Articles

Back to top button