एसीएस आनंद मोहन शरण ने की जिला वार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े केसों की समीक्षा
- अवैध खनन नहीं स्वीकार्य, की जाएगी कड़ी कार्यवाही : उपायुक्त विक्रम सिंह
![ACS Anand Mohan Sharan reviewed the cases related to State Pollution Control Board district wise](/wp-content/uploads/2024/05/5-2-780x470.jpg)
फरीदाबाद, 28 मई – उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि अवैध रूप से खनन स्वीकार्य नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति गैर क़ानूनी तरीके से खनन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त मंगलवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में सम्बंधित विषय पर आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
बैठक से पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पर्यवारण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने विस्तार से अवैध खनन सहित स्टेट पोलुशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े मामलो की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त विक्रम सिंह ने सभी दिशा निर्देशों की पूर्ण अनुपालना का भरोसा देते हुए कहा कि निर्धारित समयावधि में सभी कार्यो को पूरा किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के उपरान्त उपायुक्त ने मौके पर ही खनन विभाग, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और वन विभाग के सम्बंधित अधिकारियों की बैठक ली।
उपायुक्त ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खनन विभाग, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और वन विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित करके उसकी रिपोर्ट मुख्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने एनजीटी और कोर्ट केसों की फाइलों को कंपाइल करने की सुनिश्चितता की आवश्यकता पर जोर दिया। अरावली क्षेत्र से जुड़े विभिन्न 23 प्वाइंट्स पर रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने अरावली क्षेत्र के एक्शन प्लान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित प्लानिंग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कहा कि पूरा प्लान तैयार करके डिटेल के साथ मुख्यालय भेजें। उन्होंने नई एसओपी के अनुसार पूरे प्लान को कंप्लीट करके मुख्यालय भेजने की भी सुनिश्चितता की बात कही। उन्होंने कहा कि हर महीने इन विषयों पर ऑनलाइन समीक्षा की जाएगी और हर महीने और त्रैमासिक आने वाली सभी रिपोर्ट निर्धारित समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त विक्रम सिंह ने जिला वन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ जिला के एनजीटी और कोर्ट केसों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तीनों विभागों के अधिकारी आपसी तालमेल करके कोर्ट केसों का बेहतर क्रियान्वयन करें और निर्धारित समय पर केसों की पैरवी सुनिश्चित करें। उपायुक्त कार्यालय से जो भी सहयोग की आवश्यकता हो, उसे निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें।