मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पोर्टल पर करें आवेदन और उठायें लाभ : : डीसी
फरीदाबाद। हरियाणा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है।
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उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना और बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं।
डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति / टपरीवास जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 71 हज़ार रुपये रुपये अनुदान राशि प्रदान की जाती है और पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 41 हज़ार रुपये अनुदान राशि दी जाती है।
उन्होंने कहा सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं और उनके बच्चों की बेटियों की शादी के लिए 51 हज़ार रुपये अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसके साथ-साथ इस योजना के तहत यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हज़ार रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। अगर केवल एक वर या वधू दिव्यांग है, तो 41 हज़ार रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है।
डीसी ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। आवेदक https://shaadi.haryana.
दिव्यांग छात्रवृति योजना के लिए 31 अक्टूबर तक करें आवेदन: डीसी
दिव्यांग छात्रों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग केंद्र सरकार द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक, प्री-मैट्रिक व टॉप क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही हैं। जिसके तहत दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है। उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों को पोर्टल https://scholarships. gov.in पर आवेदन करना होगा। इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित कर गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र विद्यार्थी समय रहते संबंधित पोर्टल पर पंजीकरण करा लें।
दिव्यांग छात्रों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग केंद्र सरकार द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक, प्री-मैट्रिक व टॉप क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही हैं। जिसके तहत दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है। उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों को पोर्टल https://scholarships.