बिना लाइसेंस मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, निगम ने दी सीलिंग की चेतावनी

फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद ने शहर में बिना लाइसेंस संचालित मांस के कारोबार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिना वैध लाइसेंस मांस की बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करण या कटाई करते पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान को तत्काल सील किया जाएगा।

नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नीतीश परवाल ने बताया कि हाल ही में किए गए निरीक्षणों के दौरान कई मांस की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे बिना लाइसेंस के संचालित मिले। निरीक्षण में कई स्थानों पर भारी गंदगी पाई गई, वहीं मांस का कचरा खुले में फेंके जाने से संक्रमण फैलने और आम नागरिकों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई केवल मांस की दुकानों तक सीमित नहीं है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 और व्यवसाय उपविधि-2008 के तहत होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन का संचालन भी बिना लाइसेंस के अवैध माना जाएगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में प्रतिष्ठान को सील करने, मौके पर मौजूद सामग्री जब्त करने और भारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति सील खोलने पर कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

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