नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास, 50 हजार का जुर्माना

फरीदाबाद। नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी को सजा दिलाने के मामले में अहम भूमिका निभाई है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 नवंबर 2022 को पीड़ित बालिका के ब्यान पर महिला थाना एनआईटी में आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। महिला थाना पुलिस की टीम द्वारा 18 नवंबर को आरोपी ननकी को गिरफ्तार किया गया व पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर 22 दिसंबर को चालान माननीय अदालत में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान 32 गवाहों की गवाही हुई।

यह मामला चिन्हित अपराध की श्रेणी में था और चिन्हित अपराधों के लिए नियुक्त विशेष टीम द्वारा मामले में प्रभावी पैरवी की गई, जिस पर माननीय अदालत हेमराज मित्तल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फरीदाबाद की अदालत से आरोपी ननकी को कठोर कारावास सहित 10 साल की कैद की सजा हुई है। अदालत ने आरोपी को  पोक्सो एक्ट के अंतर्गत कठोर कारावास सहित 10 साल की कैद तथा 50 हजार का जुर्माना व धारा 506 में कठोर कारावास सहित दो साल की कैद व 10 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है।

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