राजेश भाटिया के विरुद्ध आठ वर्ष पूर्व दर्ज हुआ झूठा केस खारिज
फरीदाबाद। करीब आठ साल पहले धारा 346, 506 व 34 के तहत दर्ज एक मामले को माननीय जज दीपक यादव की अदालत ने खारिज करते नामजद लोगों को आरोपमुक्त किया है। यह मामला वर्ष 2017 में थाना कोतवाली ने दर्ज करवाया गया था। दरअसल रंजीत सिंह निवासी 2एफ-213 ने पुलिस में शिकायत दी थी कि गुरुद्वारा पोथीमाला साहिब में आयोजित कई संस्थाओं की मीटिंग के दौरान हुई नोंकझोंक के दौरान राजेश भाटिया निवासी 1डी ब्लाक तथा राजेश भाटिया पुत्र मानकचंद भाटिया ने उसके भाई गुरुचरन सिंह (चन्नी) को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद राजेश भाटिया ने उसके बेटे रविन्द्र भाटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और उसे बदनाम करने का प्रयास किया। इस मामले में थाना कोतवाली पुलिस ने धारा 346, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज किया। यह मामला पिछले कई सालों से अदालत में विचाराधीन था। मामले में अधिवक्ताओं जय चंदीला, भूपेश जोशी, सोनिया माहेश्वरी तथा तरुण भाटिया ने सच्चाई का पक्ष रखा और अब इस मामले में माननीय जज दीपक यादव ने राजेश भाटिया निवासी 1डी ब्लाक तथा राजेश भाटिया पुत्र मानकचंद को आरोपमुक्त करते हुए इस मामले को खारिज कर दिया। मामला समाप्त होने पर राजेश भाटिया ने कहा कि आखिरकार सच की जीत हुई क्योंकि यह मामला राजनैतिक हस्तक्षेप के तहत उन पर दर्ज हुआ था और आज सच की जीत हुई।
