सितंबर में राशन से वंचित लाभार्थी 20 अक्तूबर तक डिपो से प्राप्त करें खाद्य सामग्रीं
फरीदाबाद। उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने बताया कि हरियाणा राज्य में माह सितम्बर 2025 के दौरान AePDS, SCM पोर्टल एवं PoS मशीनों के सॉफ्टवेयर अपडेट होने के कारण आवश्यक वस्तुओं (गेहूं, चीनी एवं फोर्टिफाइड सरसों का तेल) का वितरण 15 सितम्बर 2025 से आरंभ हो पाया, जिससे अनेक लाभार्थी आवश्यक वस्तुओं के वितरण से वंचित रह गए।
उन्होंने बताया कि उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी वंचित लाभार्थियों को सितम्बर 2025 की निर्धारित आवश्यक वस्तुएँ दिनांक 20 अक्टूबर 2025 तक वितरित की जाएंगी।
इस सम्बन्ध में जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वंचित लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण समय-सीमा के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे दिनांक 20 अक्टूबर 2025 से पूर्व अपने संबंधित उचित मूल्य दुकानों से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें।