जिला फरीदाबाद में नए वोटरों, ट्रांसफर वोटरों और मृत्यु हुए वोटरों के फार्मों की पेंडिंग को पूरा करना सुनिश्चित करें : डीसी कम जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह

शनिवार 25 नवंबर व रविवार 26 नवंबर को जिला फरीदाबाद के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर लगेंगे विशेष कैंप

फरीदाबाद, 23 नवम्बर। डीसी कम जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार 01 जनवरी, 2024 को आधार तिथि मानकर नए मतदाताओं के नए पंजीकरण के लिए शनिवार 25 नवंबर व रविवार 26 नवंबर को जिला फरीदाबाद  के प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा।
यह जरूर करें बीएलओ:
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शनिवार 25 नवंबर व रविवार 26 नवंबर को प्रात: 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक अपने-अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर फार्म प्राप्त करने व भरने का कार्य करें। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि  जिन कर्मचारियों की ड्यूटी बतौर बीएलओ लगी हुई है वे सभी निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार विशेष अभियान तिथियों शनिवार 25 नवंबर व रविवार 26 नवंबर को सुबह 09:00 बजे सायं 05:00 बजे तक अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर नागरिकों के दावे व आपत्तियों के फार्म भरना सुनिश्चित करें।
नए वोट बनवाने, मृत्यु होने पर हटवाने और ट्रांसफर वोटरों के लिए यह भरें फार्म:-
डीसी कम जिला  निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि जिन युवाओं का जन्म 01 जनवरी, 2006 से पूर्व हुआ हो अर्थात एक जनवरी, 2024 को जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो रही है। वे युवा अपने बीएलओ के पास फार्म नंबर 6 भरकर नए वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है तो उनके परिवार के सदस्य फॉर्म नंबर 7 भरकर उनका नाम मतदाता सूची से हटवा सकते हैं। वहीं यदि आप मतदाता सूची में दर्ज विवरण को शुद्ध करवाना चाहते हैं तो फार्म नंबर 8 भरकर आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त ये सभी फार्म भारत निर्वाचन आयोग की वोटर हेल्पलाइन एप या वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट आईएन पोर्टल पर ऑनलाइन भी अप्लाई किये जा सकते हैं।
डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि वोट बनवाने, कटवाने व शुद्धि करवाने के लिए फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 09 दिसंबर 2023 होगी। उन्होंने आगे बताया कि 26 दिसंबर तक दावें एवं आपत्तियों का निपटारा करते हुए आगामी 05 जनवरी, 2024 को फाइनल नई मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
निर्वाचन आयोग के हिदायतों का मतदाता सूची के ड्राफ्ट के लिए पेंडिंग फार्मों को पूरा पालन करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि  जिला वार सभी नए वोटरों, ट्रांसफर वोटरों और मृत्यु हुए वोटरों के फार्मों की पेंडिंग को पूरा करना सुनिश्चित करें। साथ ही जो भी युवा 01-01-2024 को 18 साल का हो जाएगा यानी 01-10-2006 से पहले जन्मे हुए सभी युवाओं का वोट बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों में स्वीप एक्टीविटी के जरिये जागरूकता अभियान चला कर जागरूकता फैलाए। वहीं योग्य/पात्र व्यक्ति आयोग की वेवसाईट https://voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाईन प्लेटफॉर्म प्रणाली के जरिये आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार संबंधित रिकॉर्ड तीन वर्ष तक रखे सुरक्षित जो भी युवा 01-01-2024 को 18 साल का हो जाएगा यानी 01-10-2006 से पहले जन्मे हुए सभी युवाओं का वोट बनवाना सुनिश्चित करें। योग्य/पात्र व्यक्ति आयोग की वेवसाईट https://voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाईन प्लेटफॉर्म प्रणाली के जरिये आवेदन करें। मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट में सभी एईआरओ/ AERO अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मृत व पलायन कर चुके मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा जारी हिदायतों अनुसार कार्यवाही करने उपरान्त मतदाता सूची से हटाना सुनिश्चित करें और उससे संबंधित रिकॉर्ड तीन वर्ष तक सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि सभी बूथों पर स्पेशल कैम्प लगाए जा रहे हैं। जहां भारत निर्वाचन आयोग की सख्त हिदायतों के अनुसार जो भी युवा 01-01-2024 को 18 साल का हो जाएगा यानी 01-10-2006 से पहले जन्मे हुए सभी युवाओं का वोट बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैम्पों का आयोजन कर भारत निर्वाचन आयोग की सख्त हिदायतों के अनुसार जो भी युवा 01-01-2024 को 18 साल का हो जाएगा यानी 01-10-2006 से पहले जन्मे हुए सभी युवाओं का वोट बनवाना सुनिश्चित करने के लिए दावे और आपत्ति लेना सुनिश्चित करें।

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