बाल विवाह निषेध है उल्लंघन पर कानून के तहत कठोर कार्रवाई का प्रावधान : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पलवल

पलवल / आज संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन लघु सचिवालय पलवल में किया गया इस कार्यशाला का आयोजन प्रदेश में बच्चों के लिए कार्य कर रही शक्ति वाहिनी संगठन पलवल के अध्यक्ष सुरेंद्र रावत द्वारा किया गया। आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ममता खरब जी द्वारा की गईं। इस कार्यशाला में जिला पुलिस विभाग के अनुसंधान अधिकारी सहित सभी संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ममता खरब ने जेजे एक्ट 2015 व पोक्सो एक्ट 2012 में संशोधन अधिनियमों के बारे में अवगत कराते हुए उनके पालना करने के निर्देश दिए साथ ही इनसे संबंधित अभियोगों की विवेचना पूर्ण करने उपरांत समय पर चालान देकर न्याय दिलाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि भीख मांग रहे बच्चों का रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति से काउंसलिंग उपरांत उन्हें फिर से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करें। उन्होंने उपस्थित मानव तस्करी निरोधक इकाई से कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रकार के भीख मंगवाने वाले गिरोह का पता लगाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें वहीं बच्चों के साथ हमेशा संवेदनशील व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध है उल्लंघन पर कानून के तहत कठोर कार्रवाई का प्रावधान है।

शक्ति वाहिनी के संगठन के अध्यक्ष ऋषिकांत द्वारा अनाथ पीड़ित बच्चों के लिए कार्य कर रहे सभी विभागों को जेजे एक्ट 2015 में पोक्सो एक्ट 2012 में संशोधन अधिनियमों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया और बच्चों की देखभाल व उनके संरक्षण में आ रही समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी बच्चे के अधिकारों का शोषण या उल्लंघन होता है तो इसकी तुरंत सूचना संबंधित प्राधिकरण को अवश्य दें।

इस कार्यशाला में बाल कल्याण समिति पलवल के सभी मेंबर रणवीर सिंह, रचना गर्ग, सुनील बैसला, मानव तस्करी निरोधक इकाई से ASI रणजीत सिंह ESI जितेंद्र सिंह, रामवीर, शक्ति वाहिनी संगठन से मोहित डगर रचना सोरोत, महेंद्र सिंह, साहिल सिंह, पुलिस अधिकारियों में ASI शोभा, ASI विजेंद्र,रोहतास आदि बाल गृह गांव बघोला से नितिन कक्कड़, जिला बाल संरक्षण इकाई से सतेंद्र सिंह, जाहुल खान तथा वन स्टॉप सेंटर पलवल से सपना वगैरा उपस्थित थी।

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