सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा-करकट फैलाने पर लगेगा भारी जुर्माना : धीरेंद्र खडग़टा

सडक़ पर कूड़ा फेंकने वाले पर पहली बार में लगेगा 5 हजार का जुर्माना, दूसरी बार में 10 हजार का प्रावधान

फरीदाबाद। नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के आदेशों की पालना करते हुए सभी जॉन के ज्वाइंट कमिश्नर, एसडीओ, जेई ,वरिष्ठ सफाई निरीक्षक, सभी सफाई निरीक्षक,सभी सहायक सफाई निरीक्षकों और सुपरवाइजरों को सडक़ों पर कूड़ा फैलाने वाले लोगों पर चालान कर जुर्माना लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए है ताकि शहर को स्वच्छ बनाए रखा जा सके और लोगों को कूड़ा न फैलाने के लिए और शहर की स्वच्छ रखने के प्रति जागरूक किया जा सके।  एनजीटी के आदेशों पर हरियाणा राज्य में सडक़ों के किनारे, नदियों, नालों, तालाबों, पंचायत या राजस्व भूमि, या पीडब्ल्यूडी अथवा अन्य प्राधिकरणों की भूमि पर ठोस कचरे के फैलाव या डंपिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

स्पेशल सैनिटेशन ऑफिसर एवं (जॉइंट कमिश्नर एस.बी. एम.) एशवीर सिंह ने बुधवार को बताया कि निगम राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने  ठोस कचरे के फैलाव और डंपिंग की समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसकी रोकथाम के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। उन्होंने जानकारी दी कि यदि कोई व्यक्ति खुले में सडक़ किनारे,जोहड़,सरकारी जमीन पर कूड़ा फेंकता है तो उस पर पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा,तथा दोबारा पकड़े जाने पर दस हजार रुपए का चालान किया जाएगा। जबकि बड़े कचरे बल्क वेस्ट को सडक़ों के साथ फैलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 25 हजार का जुर्माना किया जाएगा तथा दोबारा पकड़े जाने पर 50 हजार  रुपए जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा किसी बल्क वेस्ट जनरेटर,कंसेशनरी द्वारा कचरा फैलाने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है । उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि सख्ती के साथ एनजीटी के आदेशों की पालना की जाए।

You might also like