दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं करवाएं पंजीकरण : डीसी आयुष सिन्हा
- दीन दयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप से करें पंजीकरण
फरीदाबाद । उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी गांवों में विशेष जन-जागरूकता एवं पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है।
डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि अभियान के तहत ग्राम स्तर पर मुनादी, सार्वजनिक घोषणाओं तथा अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए पात्र महिलाओं को योजना की जानकारी दी जा रही है और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना की जानकारी पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए, ताकि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे।
योजना के लिए निर्धारित प्रमुख पात्रता शर्तें :
डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि योजना के तहत आवेदक महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। महिला ऐसे परिवार से संबंधित हो, जिसकी सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम हो। इसके अलावा आवेदक को हरियाणा में निवास/डोमिसाइल संबंधी निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी।
उन्होंने बताया कि निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली विवाहित एवं अविवाहित, दोनों श्रेणियों की महिलाएं योजना के लिए पात्र हो सकती हैं। एक ही परिवार की एक से अधिक पात्र महिलाएं भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते वे योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हों।
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप से करें पंजीकरण
डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि पात्र महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दीन दयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए पात्र महिला को अपने मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड/इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद ऐप में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना मोबाइल नंबर एवं अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे। मांगी गई जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज/विवरण उपलब्ध करवाने के बाद आवेदन में दर्ज जानकारी का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन किया जाएगा।
पंजीकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पात्र लाभार्थी को योजना के अंतर्गत 2,100 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से उसके बैंक खाते में प्राप्त होगी।
ऑनलाइन पंजीकरण में कठिनाई होने पर सहायता शिविरों में लें सहयोग :
डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि जिन महिलाओं को ऑनलाइन पंजीकरण करने में कठिनाई हो रही है, वे अपने निकटतम ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित सहायता/पंजीकरण शिविर में जाकर अथवा संबंधित विभागीय कर्मचारियों से आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों, सरपंचों, ग्राम सचिवों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं एवं अन्य क्षेत्रीय कर्मचारियों से अपील की कि वे दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की जानकारी अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक पहुंचाएं तथा पात्र लाभार्थियों को पंजीकरण प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
डीसी आयुष सिन्हा ने आमजन से भी अपील की कि वे इस अभियान में सहयोग करते हुए अपने गांव एवं आसपास की पात्र महिलाओं को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में जानकारी दें और उन्हें पंजीकरण के लिए प्रेरित करें, ताकि जिले की कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे।