सभी राजनीतिक पार्टियों को प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट की करनी चाहिए  पालना: जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह

- कहा, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं

 जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों से की प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करने के दिए निर्देश

  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना ना की जाए

फरीदाबाद,  जिलाधीश कम जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं।

जिला निर्वाचन अधिकारी आज सोमवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला के सभी राजनीतिक दलों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करने के लिए दिशा निर्देश दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना ना की जाए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दा हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दल आदर्श आचार चुनाव संहिता की दृढ़ता से पालना करें। किसी भी ढंग से आदर्श चुनाव संहिता की उल्लंघना ना करें। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें। उन्होंने दिशा  निर्देश दिए हैं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानि कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है।

इसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सडक़ मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे,नगरपालिका/स्थानीय निकाय भवन पर प्रचार सामग्री नही होनी चाहिए। इसके साथ-साथ यदि ऐसा कोई करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा। इसके साथ-साथ कोई भी राजनीतिक दल मकान या प्रतिष्ठान के मालिक की इजाजत के बिना उस पर अपनी प्रचार सामग्री चस्पा नहीं कर सकता।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि  विभिन्न विभागों के अधिकारियों को डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने कार्यालय परिसर में डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करें।

जिलाधीश ने एमसीएफ, स्मार्ट सिटी, एफएमडीए, अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य सर्कल, अधीक्षक अभियंता, लो.नि.वि. (भवन तथा मार्ग शाखा) ,महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, जिला शिक्षा अधिकारी,जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जनस्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यकारी अभियन्ता,  लो.नि.वि. (भवन व मार्ग ) के सभी कार्यकारी अभियन्ता, डीएचबीवीएन के सभी कार्यकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग के जिला सभी कार्यकारी अभियन्ता, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिला वन अधिकारी, कार्यकारी अभियन्ता, मार्केटिंग बोर्ड, कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज, अधीक्षक अभियन्ता, डीएचबीवीएन, अधीक्षक अभियन्ता, जल सेवा सर्कल,  सिविल सर्जन, उपनिदेशक पशुपालन, जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सरकारी/अर्द्ध सरकारी संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संदेश/ होर्डिंग / पोस्टर/वॉल पेटिंग नहीं लगी होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो यह हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 और संशोधित अधिनियम 1996 के अंतर्गत उल्लंघन होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह  ने सभी राजनीतिक दलों से कहा है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक अनुमति पर केवल जिला में निर्धारित स्थानों पर ही प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक अनुमति लेकर प्रचार-प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग करें। इसके साथ-साथ प्रचार के दौरान अपने भाषण में जाति-धर्म विशेष और असभ्य भाषा का प्रयोग न करें। मर्यादित ढंग से अपना चुनावी प्रचार करें। किसी भी चुनावी रैली या जनसभा के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूर लें। वहीं सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट न डालें।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विक्रम सिंह ने राजनीतिक दलों के साथ-साथ आमजन से भी यह भी अनुरोध किया है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट न डालें। कोई भी पोस्ट करने से पहले से उसको अच्छी प्रकार से जरूर देख लें। भारत निर्वाचन आयोग व जिला प्रशासन की सोशल मीडिया पर पूरी नजर है। यदि कोई सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना पोस्ट करता है। तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण और ढंग से संपन्न करवाना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में सभी आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें और लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में भागीदार बन जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं।

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