1 से 10 एच.पी. बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के आवेदक सौर ऊर्जा पंप का चयन करें: एडीसी अपराजिता
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![1 to 10 H.P. Applicants of electricity based agriculture tubewells should choose solar power pump: ADC Aparajita](/wp-content/uploads/2023/05/03-4-780x470.jpg)
फरीदाबाद, 05 मई। अतिरिक्त उपायुक्त अपराजिता ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पम्प हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस योजना में केवल वही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने वर्ष 2019 से 2021 में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 1 एच.पी. से 10 एच.पी. के बिजली आधारित पम्प हेतु आवेदन किया था। हरियाणा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन आवेदनकर्ताओं को अब 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पम्प दिये जाएँगे।
आवेदक की मौजूदा एप्लीकेशन आईडी जो बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल कनेशन का आवेदन करने के समय प्राप्त हुई थी, वह इस पोर्टल पर आवेदनकर्ता की यूजऱ आईडी होगी और इसमें आप द्वारा दिए गए मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी से चयन कर सकेंगे तथा मूल्य निर्धारण के उपरांत आवेदक इस पोर्टल पर जाकर कम्पनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे जिसकी सूचना आपके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगी। आवेदनकर्ता के पास परिवार पहचान पत्र व कृषि भूमि का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आवेदक के परिवार के नाम पर कोई भी बिजली पम्प अथवा सोलर पम्प नहीं होना चाहिए तथा खेत में सूक्ष्म सिंचाई पाईप लाइन होने का प्रमाण होना अनिवार्य है।