मतदान : जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह
- वोटर आईडी के आलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 अन्य पहचान पत्रों में से कोई एक प्रस्तुत करके कर सकते है मतदान
![If you do not have voter ID card, you can vote with alternative document: District Election Officer Vikram Singh](/wp-content/uploads/2024/05/8-4-780x470.jpg)
फरीदाबाद, 23 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव में वोटर कार्ड न होने की स्थिति में भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वोटर आईडी के आलावा चुनाव आयोग द्वारा 12 अन्य पहचान पत्रों की लिस्ट जारी की गई है। जिन मतदाताओं के पास फोटो मतदाता पहचान पत्र नहीं है। ऐसे मतदाताओं को मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करके मतदान करने की सुविधा दी गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र में लेखन या वर्तनी की अशुद्धि को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन यदि फोटो बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान संभव न हो तो उसे अपनी पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
मतदान के लिए ये हैं 12 विकल्प
इन 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र और दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड (यूडीआईडी) कार्ड में से कोई भी दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है।