नशीले मादक प्रदार्थो के कारोबार में लगातार संलिप्त रहने वाले आरोपी हरिओम तथा रजिया को पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल।
नशे के व्यापार में संलिप्त आरोपियों को सरकार के आदेशानुसार समाजहित मे, PIT एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत बिना FIR के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने का प्रावधान
फरीदाबाद, 01 नवम्बर। सरकार के आदेश व पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नशे के कारोबार में लंबे समय से संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो नशा तस्करों हरिओम तथा रजिया को पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज गया है। पिट यानी पीआईटी (प्रिवेंशन ऑफ़ इलिसिट ट्रैफकिंग) एनडीपीएस एक्ट 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार उस अपराध में शामिल पाए जाते हैं. यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है।
नशा समाज और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। नशा किसी भी समाज को बर्बादी की तरफ ले जाता है और युवाओं की ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में लगाकर उनके भविष्य को अंधकार में डाल देता है। नशा युवाओं के जीवन को बर्बाद कर देता है जिसके लिए नशे का अवैध व्यापार करने वाले नशा तस्कर जिम्मेवार होते हैं और ऐसे नशा तस्कर ऑन पर नकेल कसना बहुत जरूरी होता है। इसी के लिए सरकार द्वारा प्रीवेंटिव एक्शन के तहत नशा तस्कर को बिना मुकदमा दर्ज किए कभी भी जेल भेजा जा सकता है। जनहित में उक्त दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपिया रजिया के खिलाफ थाना सूरजकुंड में एनडीपीएस एक्ट तहत 4 मुकदमा दर्ज हैं ये चारो मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है और आरोपियां जमानत पर है।
वही गिरफ्तार आरोपी हरिओम मुजेसर गांव का रहने वाला है जो की एक आदतन नशा तस्कर है जिसे पुलिस द्वारा कई बार अवैध नशे सहित गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ मुजेसर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत 6 मुकदमे दर्ज हैं जिसमें 4 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं और आरोपी जमानत पर है। आरोपी को अवैध नशा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया जाता है परंतु वह अदालत से जमानत पर जेल से बाहर आकर फिर से नशा तस्करी का काम करता है जोकि जमानत के प्रावधानों के विरुद्ध है क्योंकि जमानत के दौरान आरोपी को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह फिर से नशा तस्करी नहीं करेगा परंतु आरोपी अपनी आदतों से बाज नहीं आता और फिर से नशा तस्करी करना शुरू कर देता है।अब आरोपी को PIT एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है यदि आरोपी को डिटेन नहीं किया जाता तो वह फिर से नशा तस्करी की वारदातों को अंजाम देता। समाज के दुश्मनों की जगह जेल में है। नशीले पदार्थ के व्यापार में संलिप्त अन्य आदतन आरोपियों को भी चिन्हित कर लिया गया है। ये आदतन अपराधी पुलिस के रडार पर है उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई कर भेजा जाएगा जेल। युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाले समाज के दुश्मन नशा तस्करों को बक्शा नहीं जाएगा।