मातृ शक्ति के विकास व उत्थान के लिए गर्भवती महिलाओं को 5,000 की धनराशि प्रदान करने हेतु विशेष पंजीकरण अभियान : डीसी विक्रम सिंह

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाएं उठाए DBT योजना का लाभ

फरीदाबाद, 18 दिसम्बर डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि आगामी 19 दिसंबर से 22 दिसम्बर तक पंजीकरण ड्राइव शुरू किया जा रहा है। सभी पात्र गर्भवती महिलाएं जल्द से जल्द नजदीकी आंगनवाड़ी से अपना ऑनलाइन फॉर्म भरवाए। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि देश के यशश्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2017 में शुरू की गई  प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) का लाभ पूरे देश भर में लगभग 3 करोड़ 60 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओ  को  5000 रुपए कि धनराशी का लाभ मिला है। मातृ शक्ति के विकास तथा नारी उत्थान के लिए केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की मनोहर सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। अब तक जिला महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिला फरीदाबाद की 47 हज़ार से ज्यादा माताओं व बहनों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है।
यह है उद्देश्य:-
डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि माताओं व बहनों के गर्भ में पल रही हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे। हमारी माताओं व बहनों को सही पोषण मिले, सरकार ने इस योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ दिलाने के मामले में हमारे प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हरियाणा देश के कई राज्यों से आबादी के मामले में पीछे है परन्तु इसके बावजूद हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त होना प्रदेश सरकार व फील्ड पर काम कर रहे अधिकारीयों, सुपरवाईजर तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ की कुशल कार्य निति को दर्शाता है। केंद्र व प्रदेश सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ उपलब्ध करा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास डॉ मंजू श्योराण ने बताया कि किसी भी परिवार में पहली बार गर्भवती हुई महिला को अच्छा स्वास्थ्य और सही खान-पान देने के लिए सरकार द्वारा  2 किश्तों में सहायता 5000/- रुपए की राशि व दूसरी संतान बेटी पैदा होने पर एक किस्त में 6000/- रुपये की राशि योजना के तहत सीधे महिला के बैंक खाते में  प्रदान की जाती है।
पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अवश्य उठाना चाहिए।
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कोऑर्डिनेटर विकल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि महिला के पास एमसीपी कार्ड, आधार कार्ड के साथ योग्यता का प्रमाण पत्र हेतु इनमें से कोई एक दस्तावेज  होना आवश्यक है 1.परिवार पहचान प्रमाण पत्र (वार्षिक आय रुपए 8 लाख से कम), 2. ई-श्रम कार्ड, 3.पीला राशन कार्ड, 4.अनुसूचित जाति प्रमाण, 5. अपंगता प्रमाण, 6.किसान सम्मान कार्ड 7.आयुष्मान कार्ड  का होना भी जरूरी है।

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