केबल ऑपरेटर व सिनेमाघर संचालकों के लिए जारी किए गए हैं जरूरी दिशा-निर्देश

- प्रिंटिंग प्रेस और सिनेमाघर/माल संचालकों को भी देना होगा प्रकाशन सामग्री का विवरण

फरीदाबाद, 13 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार एमसीएमसी कमेटी की अनुमति के बिना विज्ञापनों का प्रसारण केबल ऑपरेटर व सिनेमाघर संचालक नहीं कर सकते। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस और सिनेमाघर/माल संचालकों को भी प्रकाशन सामग्री का विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय में देना होगा। नहीं तो निर्वाचन आयोग के नियमों की उल्लंघना पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से प्रिंटिंग प्रेस, केबल ऑपरेटर और  सिनेमा हाल/माल संचालक के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन कर दिया गया है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी बिजेंद्र कुमार को इस कमेटी के सदस्य सचिव हैं। जिला के सभी केबल ऑपरेटरों को डीआईपीआरओ कार्यालय में बने एमसीएमसी कार्यालय के माध्यम से समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन निर्धारित समय पर करना जरूरी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एमसीएमसी कमेटी केबल चैनलों, सिनेमा हालों/मालों  की गहनता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और केबल, सिनेमा घरों में चलने वाले प्रत्येक विज्ञापन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी प्रकार प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को भी उनके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पंफलैट, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि का विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवाना होगा।

उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा विज्ञापन के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र पर संबंधित सक्षम अधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर होंगे और साथ ही विज्ञापन की सीडी पर भी मोहर व हस्ताक्षर होंगे। केबल ऑपरेटर को विशेष ध्यान रखना है कि केवल मोहर व हस्ताक्षर वाली सीडी को ही विज्ञापन के तौर पर चलाना है। सभी केबल ऑपरेटरों, सिनेमा घर संचालकों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट की पालना सुनिश्चित करनी है।

मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी  उम्मीदवारों के लिए यह कर रही है सहुलियत:-
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि विज्ञापन प्रसारण के लिए संबंधित उम्मीदवार को एनेक्सचर-ए में आवेदन करना होगा, जिस पर विचार करके मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी/एमसीएमसी विज्ञापन प्रसारण के लिए एनेक्सचर बी फार्म में प्रमाण पत्र देगी। विज्ञापन प्रसारण का प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदनकर्ता को प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन की दो प्रतियां सीडी में देनी होंगी। साथ ही सीडी में दी गई प्रचार सामग्री की स्क्रिप्ट की दो प्रतियां भी आवेदन के साथ जमा करवानी होंगी। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पंजीकृत राजनैतिक पार्टी व उनके उम्मीदवारों को विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्रसारण के कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी/ एमसीएमसी कमेटी तीन दिन के अंदर फैसला लेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगे  बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन कर दिया गया है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी बिजेन्द्र कुमार  को इस कमेटी के सदस्य सचिव हैं। जिला के सभी केबल ऑपरेटरों को डीआईपीआरओ कार्यालय में बने एमसीएमसी कार्यालय के माध्यम से समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन निर्धारित समय पर करना जरूरी है।

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