किसानों को 3 से 10 हॉर्स पावर (एचपी) तक के सौर ऊर्जा पम्प मिलेगा 75 प्रतिशत अनुदान : एडीसी अपराजिता

कहा, सरल हरियाणा पर आज 28 जून से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

फरीदाबाद, 28 जून।  एडीसी अपराजिता ने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत किसानों को 3 से 10 हॉर्स पावर (एचपी) तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये जायेंगे। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती अपराजिता (आई.ए.एस) ने आगे बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी के पूरे हरियाणा में सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे।
सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई या फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हो और अपने खेत में जमीनी पाईप लाइन दबाकर सिंचाई करते हो। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर ही किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र के साथ मोबाईल लिंक होना चाहिए, कृषि भूमि की जमाबंदी या फर्द तथा घोषणा पत्र प्रार्थी के पास अवश्य होना चाहिए। सोलर पम्प की सम्पूर्ण तकनीकी विशिष्टताओं की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट (http://hareda.gov.in) या MNRE की वेबसाईट mnre.gov.in पर जाये। उन्होंने आ इस योजना के तहत जो किसान सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगवाना चाहते हैं, वह सरल हरियाणा (https://saralharyana.gov.in) पर आज 28 जून 2023 को प्रात: 9 बजे से 12 जुलाई 2023 तक  सायं 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
एडीसी अपराजिता ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रंखला में इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जायेगा। उन्होंने बताया कि  वर्ष 2019 से 2021 तक के डिस्कॉम के विद्युत ट्यूबवेल कनेक्शन आवेदकों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी,  दूसरी प्राथमिकता मिकाडा/MICADA के सोलर पंप के आवेदकों को दी जाएगी। इसके बाद स्वीकृत के आधार पर शेष लक्षित आवेदकों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार किया जाएगा। एडीसी अपराजिता ने कहा कि  चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत पीएम कुसुम PM KUSUM पोर्टल (www.pmkusum.hareda.gov.in) पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कम्पनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे। जिसकी सूचना किसानों को उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगी।

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